Breaking News
मुंबई इंडियंस की कमान अब कीरोन पोलार्ड के हाथ में, मुख्य कोच बनकर संभालेंगे टीम की जिम्मेदारी
मुंबई इंडियंस की कमान अब कीरोन पोलार्ड के हाथ में, मुख्य कोच बनकर संभालेंगे टीम की जिम्मेदारी
ईरान पर फिर हमले की तैयारी में अमेरिका? ट्रंप ने दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी
ईरान पर फिर हमले की तैयारी में अमेरिका? ट्रंप ने दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी
प्रभास की ‘फौजी’ का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
प्रभास की ‘फौजी’ का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर की टिहरी में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट समेत छह लोग थे सवार
तेलंगाना में 15 वर्षीय किशोरी से यौन उत्पीड़न का आरोप, तीन नाबालिगों समेत सात गिरफ्तार
तेलंगाना में 15 वर्षीय किशोरी से यौन उत्पीड़न का आरोप, तीन नाबालिगों समेत सात गिरफ्तार
आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देशों पर FDA की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट कैंटीन से ढाबों तक छापेमारी, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस
आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देशों पर FDA की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट कैंटीन से ढाबों तक छापेमारी, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस
तुलसी की पत्तियों में छिपे हैं सेहत के कई राज, पाचन से लेकर तनाव कम करने तक मिल सकते हैं फायदे
तुलसी की पत्तियों में छिपे हैं सेहत के कई राज, पाचन से लेकर तनाव कम करने तक मिल सकते हैं फायदे
गाजियाबाद में एटीएम कैश के 77.28 लाख रुपये के गबन का आरोप,  मुकदमा दर्ज
गाजियाबाद में एटीएम कैश के 77.28 लाख रुपये के गबन का आरोप, मुकदमा दर्ज
उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, सात जिलों में बारिश के आसार; ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान
उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, सात जिलों में बारिश के आसार; ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए जरुरी सूचना- वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य, यहां पढ़े पूरी शर्ते व नियम 

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए जरुरी सूचना- वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य, यहां पढ़े पूरी शर्ते व नियम 

देहरादून। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को छह महीने का कारावास और 25 हजार का दंड या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद युगल को मिलेगी उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में धामी सरकार को सौंपे गए यूसीसी ड्राफ्ट में यह प्रावधान किया गया है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक, सिर्फ एक व्यस्क पुरुष व वयस्क महिला ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे।

वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीस ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। लिव-इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लिव-इन में रहने के लिए अनिवार्य पंजीकरण एक रजिस्टर्ड वेब पोर्टल पर कराना होगा। पंजीकरण के उपरांत उन्हें रजिस्ट्रार पंजीकरण की रसीद देगा। उसी रसीद के आधार पर वह युगल किराए पर घर या हॉस्टल या पीजी ले सकेगा। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी। लिव-इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को उस युगल का जायज बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। लिव-इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संबंध विच्छेद का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा।

One thought on “लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए जरुरी सूचना- वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य, यहां पढ़े पूरी शर्ते व नियम ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top