Breaking News
धनुष-रश्मिका की आगामी फिल्म ‘कुबेर’ पर सेंसर बोर्ड का एक्शन, रिलीज से पहले हटाए 19 सीन
देशभर में बदला मौसम का मिजाज, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी
G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा फ्रांस का इवियन शहर
सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर सभी जनपदों में होंगी खेल प्रतियोगिताएं- रेखा आर्या
नंदा राजजात यात्रा में यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम बनाया जाए- मुख्यमंत्री
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले विद्यार्थी एक दिन के लिए बनेंगे डीएम और एसपी
“केवल 33% लोगों के लिए सरकार!” अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला
उत्तराखण्ड को उच्च आय राज्य बनाने की दिशा में सार्थक पहल

यदि चारधाम यात्रा में भारी वाहन ले जाने का कर रहे है प्लॉन तो पढ़ ले यह जरुरी खबर 

यात्रा में भारी वाहन लाए तो परिवहन विभाग उन्हें कर देगा सीज 

आठ राज्यों के लिए जारी की गई एडवाइजरी 

देहरादून। चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली लाए तो परिवहन विभाग उन्हें सीज कर देगा। परिवहन आयुक्त ने आठ राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें स्पष्ट किया गया कि कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम प्रतिबंधित है। टूरिस्ट बसों में तभी म्यूजिक सिस्टम चलाया जा सकेगा, जबकि उसका नियंत्रण कंडक्टर के पास हो। परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया कि चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली न आने दें। यहां परिवहन विभाग उन्हें सीज कर सकता है।

पर्वतीय मार्गों पर बसों की अधिकतम चौड़ाई 2,570 मिमी, अधिकतम ऊंचाई 4,000 मिमी और लंबाई 8,750 मिमी ही अनुमन्य है। इससे ज्यादा बड़े वाहन को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यात्रा के नियमों के तहत सभी सार्वजनिक सेवायानों को ग्रीनकार्ड व ट्रिपकार्ड लेना जरूरी है। ग्रीन व ट्रिपकार्ड के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। ग्रीन कार्ड लेने को हल्के वाहन के लिए 400 रुपये, मध्यम व भारी वाहनों के लिए 600 रुपये शुल्क तय किया गया है। वैधता 30 नवंबर तक है।

एडवाइजरी में परिवहन आयुक्त ह्यांकी ने कहा, चारधाम यात्रा में वाहनों में आगजनी की घटनाओं को न्यून करने के लिए बड़ी बैटरी या एलपीजी सिलिंडर ले जाने पर रोक लगाई गई है। मोटर कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम अनुमन्य नहीं है। टूरिस्ट बस में केवल कंडक्टर के नियंत्रण में ही म्यूजिक सिस्टम लगाया जा सकता है। वाहनों को ढलान में पार्क करने के लिए सभी के पास लकड़ी का गुटका रखना होगा। टूरिस्ट वाहनों में वाहन के आगे के भाग में चालक व यात्री के लिए बकेट सीट होनी जरूरी है। स्वच्छता अभियान के तहत वाहन में बैठे यात्री सड़कों पर कचरा न फेकें, इसके लिए वाहन में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगाना अनिवार्य है। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top