Breaking News
बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के पास उफान में आया नाला, पांडुकेश्वर बैरियर पर रोका यातायात
अब नहीं लगा सकेंगे सांसद शपथ के दौरान नारे, स्पीकर ओम बिरला ने बदले लोकसभा के नियम
जनपदों में निजी पैथोलॉजी लैब्स की जांच करेंगे सीएमओ
कमल हासन की इंडियन 2 का ‘कैलेंडर’ सॉन्ग रिलीज, सुनते ही झूमने पर हो जाएंगे मजबूर
स्वच्छता के सिपाही पुस्तक का विधानसभा अध्यक्ष ने किया विमोचन
टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, अब विजय परेड में लेंगे हिस्सा 
निर्माण श्रमिकों के बच्चे भी अब बनेंगे इंजीनियर और फैशन डिजाइनर, दून में 58 व हल्द्वानी में 256 बच्चों को दी जा रही शिक्षा 
नींद लेने के नाम से दिल में दस्तक देता है खौफ, जानें सोम्नीफोबिया की बीमारी कितनी खतरनाक?
हाथरस हादसे की एफआईआर में ‘भोले बाबा’ उर्फ नारायण साकार का नाम क्यों नहीं, यहां जाने 

चुनाव आयोग ने प्रत्याशी, स्टार प्रचारक से लेकर बैंक के लिए जारी किए ये दिशा- निर्देश 

देहरादून। उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब से ढाई माह तक अगर कहीं किसी काम से कैश ले जा रहे हैं तो इसका पूरा रिकॉर्ड साथ रखना होगा। कहां से कैश आया और किस काम के लिए जा रहे हैं यह सब जांच टीमों को बताना होगा। नहीं बताने पर  कैश सीज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसी तरह से प्रत्याशी, स्टार प्रचारक से लेकर बैंकों तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव में धन प्रयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग हर चुनाव में कैश लाने लेजाने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। इसी तरह इस बार भी कुछ नए पुराने नियम कायदों और सीमाओं के साथ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्टियों के स्टार प्रचारक और पार्टी पदाधिकारी अपने साथ एक लाख रुपये तक रख सकते हैं। प्रत्याशी भी इसी तरह अपने साथ कैश ले जा सकता है लेकिन उससे पूछताछ की जा सकती है।

पूछताछ में यदि समूचित कागजात मिले तो छोड़ दिया जाएगा नहीं तो कैश को जब्त कर लिया जाएगा। 10 लाख रुपये तक के कैश पर इनकम टैक्स पूछताछ करेगा। केवल वाजिब दस्तावेज दिखाने पर ही छोड़ा जाएगा। इसी तरह बैंकों के लिए भी दिशा निर्देश हैं। बैंक में यदि कोई 10 लाख रुपये या इससे अधिक निकालता या जमा करता है तो इसकी सूचना बैंक जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे। बैंकों के एटीएम मशीन के लिए जो कैश जा रहा है उसका ईएफएमएस पोर्टल पर पहले से ही चालान तैयार करना होगा। आम आदमी यदि कैश ले जाता है तो इसके पूरे दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। कैश का स्रोत बताना होगा। यदि नहीं बताया तो कैश को सीज कर दिया जाएगा। इसके बाद पर्याप्त दस्तावेज होने पर ही कैश को रिलीज किया जा सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top