Breaking News
मैदानी और पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी
उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ फिल्म डेस्टिनेशन बनने की राह पर- सीएम धामी
महाराज ने अधिकारियों को परिसंपत्तियों के बंटवारे में तेजी लाने के दिये निर्देश
घरेलू उपभोक्ताओं पर अब 25 से 45 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ेगा भार
इस साल न हो आईएसबीटी पर distress visit- डीएम
आईपीएल 2025- चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला आज 
‘धुआं-गंध से जीना मुश्किल’, MPCC कंपनी पर ग्रामीणों के गंभीर आरोप, बोले- जानलेवा है प्लांट, नहीं रुका तो करेंगे बड़ा आंदोलन
पूर्व सीएम 15 अप्रैल को मुखबा से गंगा सम्मान यात्रा का करेंगे शुभारंभ 
अजय देवगन की फिल्म ‘रेड 2’ का स्पेशल सॉन्ग ‘नशा’ हुआ रिलीज, तमन्ना भाटिया ने जबर्दस्त डांस मूव्स से जीता फैंस का दिल

सुप्रीम कोर्ट में सीएए कानून के खिलाफ दायर की गई याचिका, रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सीएए कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में नागरिकता संशोधन कानून 2019 के प्रावधानों को देश में लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नागरिकता कानून के तहत कुछ धर्मों के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी और कानून लागू होने से इसके खिलाफ जो याचिकाएं दायर हैं। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम और नियमों के परिणामस्वरूप मूल्यवान अधिकार सृजित होंगे और केवल कुछ धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो कि संविधान के खिलाफ है।

केंद्र सरकार ने सोमवार को ही सीएए कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। गौरतलब है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने सीएए को चुनौती देते हुए रिट याचिका भी दायर की थी। आईयूएमएल ने सीएए के खिलाफ दायर अपनी रिट याचिका में अंतरिम आवेदन दिया, जिसमें आईयूएमएल ने तर्क दिया कि किसी कानून की संवैधानिकता तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कानून स्पष्ट तौर पर मनमाना हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top