Breaking News
हल्द्वानी में 230 करोड़ की सड़क व ड्रेनेज परियोजनाओं का कुमाऊं आयुक्त ने किया निरीक्षण, देरी पर जताई नाराजगी
हल्द्वानी में 230 करोड़ की सड़क व ड्रेनेज परियोजनाओं का कुमाऊं आयुक्त ने किया निरीक्षण, देरी पर जताई नाराजगी
चमोली में बिना डीएम अनुमति आवासीय भवनों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण नहीं, जिलाधिकारी गौरव कुमार के सख्त निर्देश
चमोली में बिना डीएम अनुमति आवासीय भवनों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण नहीं, जिलाधिकारी गौरव कुमार के सख्त निर्देश
डीएलआरसी बैठक में डीएम अपूर्वा पाण्डे सख्त, बैंकों को सीडी रेशियो सुधारने और लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
डीएलआरसी बैठक में डीएम अपूर्वा पाण्डे सख्त, बैंकों को सीडी रेशियो सुधारने और लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
NMC से मान्यता न मिलने पर सरकार पर बरसे यशपाल आर्य, बोले- भाजपा की बड़ी प्रशासनिक विफलता
NMC से मान्यता न मिलने पर सरकार पर बरसे यशपाल आर्य, बोले- भाजपा की बड़ी प्रशासनिक विफलता
हरेला पर्व पर मालाग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री, सघन पौधरोपण कर दिया हरित संरक्षण का संदेश
हरेला पर्व पर मालाग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री, सघन पौधरोपण कर दिया हरित संरक्षण का संदेश
महायुद्ध की घड़ी! एम्बाप्पे vs यामाल, दुनिया की निगाहें FIFA World Cup सेमीफाइनल पर
महायुद्ध की घड़ी! एम्बाप्पे vs यामाल, दुनिया की निगाहें FIFA World Cup सेमीफाइनल पर
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने पर्यटन विभाग की सभी योजनाओं पर ली जानकारी
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने पर्यटन विभाग की सभी योजनाओं पर ली जानकारी
यमकेश्वर के प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा पर गंभीर सवाल, अभिभावकों का फूटा गुस्सा; कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी
यमकेश्वर के प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा पर गंभीर सवाल, अभिभावकों का फूटा गुस्सा; कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी
विकास कार्यों में लापरवाही पर डीएम ललित मोहन रयाल सख्त, 15 दिन में लंबित कार्य पूरे करने के निर्देश
विकास कार्यों में लापरवाही पर डीएम ललित मोहन रयाल सख्त, 15 दिन में लंबित कार्य पूरे करने के निर्देश

चमोली में बिना डीएम अनुमति आवासीय भवनों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण नहीं, जिलाधिकारी गौरव कुमार के सख्त निर्देश

चमोली में बिना डीएम अनुमति आवासीय भवनों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण नहीं, जिलाधिकारी गौरव कुमार के सख्त निर्देश

चमोली। जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गौरव कुमार ने आवासीय भवनों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत किसी भी आवासीय भवन के विरुद्ध सीलिंग अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब जिलाधिकारी एवं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार, विकास प्राधिकरण द्वारा बिना पूर्व अनुमति के जिन आवासीय भवनों को सील किया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से डी-सील किया जाएगा और इस प्रकार की कार्रवाई पर तत्काल रोक रहेगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी आवासीय भवन को सील करने से पहले स्पष्ट वैधानिक आधार, विधिक परीक्षण और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। यदि किसी भवन के विरुद्ध गंभीर नियम उल्लंघन के कारण कार्रवाई आवश्यक हो, तो अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के तहत कारण बताओ नोटिस, संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर और अन्य सभी कानूनी प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों को अनावश्यक उत्पीड़न, असुविधा या मानसिक एवं व्यावसायिक परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी कार्रवाइयां पूरी तरह पारदर्शी, न्यायसंगत और विधिसम्मत तरीके से की जाएं।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि, विधिक शिथिलता या मनमानी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Back To Top